Indian Constitution in Hindi इतिहास, 22 भाग और सभी अनुच्छेद

 


भारतीय संविधान के सभी भाग और संबंधित अनुच्छेद (List of All Parts of Indian Constitution)

भारतीय संविधान को मूल रूप से 22 भागों में विभाजित किया गया है। समय के साथ संशोधन के माध्यम से कुछ उप-भाग (जैसे 4क, 9क आदि) जोड़े गए हैं। यहाँ पूरी सूची दी गई है:

भाग (Part)विषय (Subject)अनुच्छेद (Articles)
भाग 1संघ और उसका राज्य क्षेत्र (The Union and its Territory)1 से 4
भाग 2नागरिकता (Citizenship)5 से 11
भाग 3मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)12 से 35
भाग 4राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)36 से 51
भाग 4 (क)मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)51 (क)
भाग 5संघ (The Union) - केंद्र सरकार52 से 151
भाग 6राज्य (The States) - राज्य सरकार152 से 237
भाग 7पहली अनुसूची के भाग 'ख' के राज्य (निरसित/हटा दिया गया)238 (हटाया गया)
भाग 8संघ राज्य क्षेत्र (The Union Territories)239 से 242
भाग 9पंचायतें (The Panchayats)243 से 243 (O)
भाग 9 (क)नगरपालिकाएं (The Municipalities)243 (P) से 243 (ZG)
भाग 9 (ख)सहकारी समितियां (Co-operative Societies)243 (ZH) से 243 (ZT)
भाग 10अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (The Scheduled and Tribal Areas)244 से 244 (क)
भाग 11संघ और राज्यों के बीच संबंध (Relations between Union & States)245 से 263
भाग 12वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद (Finance, Property, Contracts)264 से 300 (क)
भाग 13भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम301 से 307
भाग 14संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (Services under Union & States)308 से 323
भाग 14 (क)अधिकरण (Tribunals)323 (क) से 323 (ख)
भाग 15निर्वाचन (Elections)324 से 329 (क)
भाग 16कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (Special Provisions for Certain Classes)330 से 342
भाग 17राजभाषा (Official Language)343 से 351
भाग 18आपात उपबंध (Emergency Provisions)352 से 360
भाग 19प्रकीर्ण (Miscellaneous)361 से 367
भाग 20संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)368
भाग 21अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध369 से 392
भाग 22संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन393 से 395

प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय संविधान न केवल देश का सर्वोच्च कानून है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते या प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, SSC, State PSC) की तैयारी करने वाले छात्र के रूप में, संविधान की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इस लेख में हम संविधान के इतिहास, इसके सभी भाग और अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे।

भारतीय संविधान का इतिहास (History of Indian Constitution)

भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी संघर्ष और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यहाँ इसके इतिहास के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

  • संविधान सभा का गठन: संविधान सभा का गठन 'कैबिनेट मिशन योजना' (1946) के तहत किया गया था।

  • पहली बैठक: संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा थे।

  • स्थायी अध्यक्ष: 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।

  • प्रारूप समिति (Drafting Committee): 29 अगस्त 1947 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। इन्हें 'संविधान का जनक' भी कहा जाता है।

  • समय: संविधान को तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।

  • अंगीकरण (Adoption): 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित और अंगीकृत किया गया। (इसीलिए 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' मनाया जाता है)।

  • लागू (Commencement): 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हुआ।

भारतीय संविधान की संरचना (Structure of the Constitution)

जब संविधान लागू हुआ था, तब और आज की स्थिति में थोड़ा अंतर है:

विवरणमूल संविधान (1950)वर्तमान स्थिति (लगभग)
भाग (Parts)2225 (गणना की दृष्टि से)
अनुच्छेद (Articles)395448+
अनुसूचियां (Schedules)812

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ब्लॉग पोस्ट टाइटल (Blog Title Ideas):

  • भारतीय संविधान: संपूर्ण इतिहास, 22 भाग और सभी अनुच्छेद (Indian Constitution in Hindi)

  • Indian Constitution Full Guide: इतिहास से लेकर अनुच्छेदों की पूरी जानकारी


प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय संविधान न केवल देश का सर्वोच्च कानून है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते या प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, SSC, State PSC) की तैयारी करने वाले छात्र के रूप में, संविधान की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इस लेख में हम संविधान के इतिहास, इसके सभी भाग और अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे।


भारतीय संविधान का इतिहास (History of Indian Constitution)

भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी संघर्ष और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यहाँ इसके इतिहास के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

  • संविधान सभा का गठन: संविधान सभा का गठन 'कैबिनेट मिशन योजना' (1946) के तहत किया गया था।

  • पहली बैठक: संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा थे।

  • स्थायी अध्यक्ष: 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।

  • प्रारूप समिति (Drafting Committee): 29 अगस्त 1947 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। इन्हें 'संविधान का जनक' भी कहा जाता है।

  • समय: संविधान को तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।

  • अंगीकरण (Adoption): 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित और अंगीकृत किया गया। (इसीलिए 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' मनाया जाता है)।

  • लागू (Commencement): 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हुआ।


भारतीय संविधान की संरचना (Structure of the Constitution)

जब संविधान लागू हुआ था, तब और आज की स्थिति में थोड़ा अंतर है:

विवरणमूल संविधान (1950)वर्तमान स्थिति (लगभग)
भाग (Parts)2225 (गणना की दृष्टि से)
अनुच्छेद (Articles)395448+
अनुसूचियां (Schedules)812

(नोट: मुख्य रूप से आज भी क्रमांक 395 तक ही गिने जाते हैं, बाकी क, ख, ग के रूप में जोड़े गए हैं)

भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद (Parts and Articles of Indian Constitution)

यहाँ संविधान के सभी 22 भागों और उनसे संबंधित अनुच्छेदों की सूची दी गई है। यह इंडेक्स आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

भाग 1: संघ और उसका राज्य क्षेत्र (The Union and its Territory)

  • अनुच्छेद 1-4: भारत राज्यों का संघ है, नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन और सीमाओं का निर्धारण।

भाग 2: नागरिकता (Citizenship)

  • अनुच्छेद 5-11: कौन भारत का नागरिक है, नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे समाप्त हो सकती है।

भाग 3: मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) - सबसे महत्वपूर्ण

यह संविधान का 'मैग्ना कार्टा' कहा जाता है।

  • अनुच्छेद 12-13: राज्य की परिभाषा और मूल अधिकारों से असंगत विधियां।

  • अनुच्छेद 14-18: समता का अधिकार (Right to Equality)

  • अनुच्छेद 19-22: स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)

  • अनुच्छेद 23-24: शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)

  • अनुच्छेद 25-28: धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

  • अनुच्छेद 29-30: संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights)

  • अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) - इसे डॉ. अंबेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा है।

भाग 4: राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy - DPSP)

  • अनुच्छेद 36-51: राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के निर्देश। (जैसे- समान नागरिक संहिता (Art 44), ग्राम पंचायतों का संगठन (Art 40))।

भाग 4(क): मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)

  • अनुच्छेद 51(क): स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए। इसमें नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं।

भाग 5: संघ (The Union)

यह सबसे बड़ा भाग है।

  • अनुच्छेद 52-151: इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, और सुप्रीम कोर्ट (SC) के प्रावधान शामिल हैं।

    • अनुच्छेद 52-62: भारत का राष्ट्रपति।

    • अनुच्छेद 63-71: भारत का उपराष्ट्रपति।

    • अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति।

    • अनुच्छेद 79-122: संसद का गठन और कार्यप्रणाली।

    • अनुच्छेद 124-147: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)

    • अनुच्छेद 148-151: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

भाग 6: राज्य (The States)

  • अनुच्छेद 152-237: इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल और हाईकोर्ट (High Court) के प्रावधान हैं।

    • अनुच्छेद 153-162: राज्यपाल।

    • अनुच्छेद 214-231: राज्यों के उच्च न्यायालय।

भाग 7: (निरसित/Repealed)

  • अनुच्छेद 238: इसे 7वें संविधान संशोधन (1956) द्वारा हटा दिया गया था।

भाग 8: संघ राज्य क्षेत्र (The Union Territories)

  • अनुच्छेद 239-242: केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन।

भाग 9: पंचायतें (The Panchayats)

  • अनुच्छेद 243 से 243(O): 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था।

भाग 9(क): नगरपालिकाएं (The Municipalities)

  • अनुच्छेद 243(P) से 243(ZG): 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। शहरी स्थानीय निकाय।

भाग 9(ख): सहकारी समितियां (Co-operative Societies)

  • अनुच्छेद 243(ZH) से 243(ZT): 97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

भाग 10: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (The Scheduled and Tribal Areas)

  • अनुच्छेद 244 और 244(क): विशेष क्षेत्रों का प्रशासन।

भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध (Relations between the Union and the States)

  • अनुच्छेद 245-263: विधायी और प्रशासनिक संबंध।

भाग 12: वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद (Finance, Property, Contracts and Suits)

  • अनुच्छेद 264-300(क):

    • अनुच्छेद 280: वित्त आयोग (Finance Commission)

    • अनुच्छेद 300(क): संपत्ति का अधिकार (अब यह एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं)।

भाग 13: भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

  • अनुच्छेद 301-307: व्यापार की स्वतंत्रता।

भाग 14: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (Services under the Union and the States)

  • अनुच्छेद 308-323:

    • अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाएं (IAS, IPS आदि)

    • अनुच्छेद 315: लोक सेवा आयोग (UPSC/State PSC)

भाग 14(क): अधिकरण (Tribunals)

  • अनुच्छेद 323(क) - 323(ख): प्रशासनिक अधिकरण।

भाग 15: निर्वाचन (Elections)

  • अनुच्छेद 324-329(क):

    • अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग (Election Commission) का गठन और कार्य।

भाग 16: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (Special Provisions relating to Certain Classes)

  • अनुच्छेद 330-342: लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण और एंग्लो-इंडियन समुदाय (अब एंग्लो-इंडियन आरक्षण समाप्त कर दिया गया है)।

भाग 17: राजभाषा (Official Language)

  • अनुच्छेद 343-351: संघ की भाषा (हिंदी) और देवनागरी लिपि।

    • अनुच्छेद 351: हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश।

भाग 18: आपात उपबंध (Emergency Provisions)

  • अनुच्छेद 352-360:

    • अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)

    • अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन (State Emergency)

    • अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) 

भाग 19: प्रकीर्ण (Miscellaneous)

  • अनुच्छेद 361-367: राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण आदि।

भाग 20: संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)

  • अनुच्छेद 368: संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया।

भाग 21: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध

  • अनुच्छेद 369-392: इसमें अनुच्छेद 370 (जम्मू-कश्मीर) शामिल था जिसे अब संशोधित/निष्प्रभावी कर दिया गया है।

भाग 22: संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन

  • अनुच्छेद 393-395: संविधान का नाम और इसे लागू करना।



भारतीय संविधान (Indian Constitution) का संपूर्ण इतिहास, सभी 22 भाग और 395 अनुच्छेदों की विस्तृत सूची हिंदी में पढ़ें। प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बेहतरीन गाइड।

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